अतिथि शिक्षक 2026-27: रिक्त पदों पर व्यवस्था का पूरा शेड्यूल | MP Education Gyan Deep
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अतिथि शिक्षक 2026-27: शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध व्यवस्था की संपूर्ण प्रक्रिया एवं समय-सारणी

📅 प्रकाशित: 30 जून 2026 🏛️ स्रोत: लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश 📄 आदेश क्र.: अति.शि./2026-27/652

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लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश (DPI भोपाल) ने दिनांक 30 जून 2026 को आदेश क्रमांक 652 जारी करते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति (व्यवस्था) की संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया, टाइमलाइन और नियम जारी किए हैं। यह आदेश सभी संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य तथा समस्त शाला प्रभारियों को संबोधित है। इस लेख में MP Education Gyan Deep आदेश के प्रत्येक बिंदु को सरल भाषा में समझा रहा है।

संदर्भ: संचालनालय का पत्र क्रमांक/2013, दिनांक 04.07.2019 के परिप्रेक्ष्य में यह नवीन आदेश सत्र 2026-27 के लिए जारी किया गया है।

1. आदेश का उद्देश्य

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र की शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। सत्र 2026-27 के लिए यह प्रक्रिया अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।

2. अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण

2.1 लॉन्ग टर्म रिक्तियां (Long Term)

सत्र 2025-26 में जिन विद्यालयों में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने से अतिथि शिक्षक आमंत्रित किया गया था, वहां पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध वास्तविक आवश्यकता का सत्यापन विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा किया जाएगा। शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षाओं (सेक्शन) एवं समय-सारणी (टाइम-टेबल) में कुल कालखण्ड की संख्या के आधार पर वास्तविक आवश्यकता की प्रविष्टि करें।

महत्वपूर्ण नियम: प्रत्येक नियमित शिक्षक से न्यूनतम 4 कालखण्ड एवं अधिकतम 6 कालखण्ड में अध्यापन अपेक्षित है। इसी मापदंड के परीक्षण के बाद ही शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता दर्ज करेंगे। केवल पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण मात्र पर्याप्त नहीं है — वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही सत्यापन करना होगा। जिन विद्यालयों में पृथक से लैब उपलब्ध नहीं है और विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत न्यून है, वहां भी आवश्यकता न होने पर अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाएंगे।

2.2 शॉर्ट टर्म रिक्तियां (Short Term)

ऐसे नियमित शिक्षक जो अवकाश, प्रशिक्षण या अन्य कारणों से अनुपलब्ध हों और जहां वास्तविक आवश्यकता हो, उन रिक्तियों को संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इन रिक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी।

3. प्रथम चरण की समय-सारणी (केवल अकादमिक/शैक्षणिक पद)

सत्र 2025-26 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक का आमंत्रण किया गया था और पोर्टल पर रिक्त पद है, ऐसी स्थिति में शाला प्रभारी द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर रिक्ति अपडेट करने के उपरांत GFMS पोर्टल पर रिक्ति प्रदर्शित होगी।

क्र.गतिविधिकार्यवाही स्तरसमयसीमा
1लॉन्ग-टर्म रिक्ति अपडेशन एवं GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शनशाला प्रभारी01.07.2026 से 06.07.2026 तक
2शॉर्ट टर्म रिक्ति (केवल शैक्षणिक पद) हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करनासंकुल प्राचार्य01.07.2026 से प्रारम्भ
3संकुल प्राचार्य द्वारा शॉर्ट टर्म रिक्ति रिक्वेस्ट का सत्यापनजिला शिक्षा अधिकारी01.07.2026 से प्रारम्भ
4विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करानाआवेदक द्वारा01.07.2026 से 06.07.2026 तक
5एक पेनल पर दो या अधिक आवेदक थे एवं वर्तमान में रिक्ति की संख्या कम होने पर, अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा रि-ज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट; निर्धारित समय में न करने पर मेरिट क्रम में निचले आवेदक को अवसरआवेदक द्वारा07.07.2026 से 08.07.2026 तक
6शाला प्रभारी द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक की उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण व उपस्थिति दर्ज करनाशाला प्रभारी01.07.2026 से 08.07.2026 तक

4. द्वितीय चरण: शेष रिक्त एवं गैर-शैक्षणिक पदों पर रि-ज्वाइनिंग

प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों हेतु आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा।

क्र.गतिविधिकार्यवाही स्तरसमयसीमा
1लॉन्ग-टर्म रिक्ति अपडेशन एवं GFMS पोर्टल पर शेष रिक्तियों का प्रदर्शनशाला प्रभारी10.07.2026 से 12.07.2026 तक
2गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करानाआवेदक द्वारा10.07.2026 से 13.07.2026 तक
3एक पेनल पर अधिक आवेदक एवं रिक्ति कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा रि-ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, अन्यथा मेरिट क्रम में निचले आवेदक को अवसरआवेदक द्वारा14.07.2026
4शाला प्रभारी द्वारा उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति दर्ज करनाशाला प्रभारी10.07.2026 से 14.07.2026 तक

5. शाला विकल्प चयन की कार्यवाही (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पद)

द्वितीय चरण के बाद भी शेष रिक्तियों के लिए मेरिट क्रम के आधार पर शाला विकल्प चयन (School Choice) की प्रक्रिया दो उप-चरणों में होगी।

5.1 शाला विकल्प चयन — पहला चरण

क्र.गतिविधिसमयसीमा
1शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन15.07.2026
2इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना16.07.2026 से 18.07.2026 तक
3शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन21.07.2026
4अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना21.07.2026 से 23.07.2026 तक
5शाला प्रभारी द्वारा उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर Accept/Reject करना21.07.2026 से 24.07.2026 तक

5.2 शाला विकल्प चयन — दूसरा चरण

क्र.गतिविधिसमयसीमा
1शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन25.07.2026
2इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना26.07.2026 से 28.07.2026 तक
3शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन30.07.2026
4अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना30.07.2026 से 31.07.2026 तक
5शाला प्रभारी द्वारा उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर Accept/Reject करना30.07.2026 से 31.07.2026 तक

6. सामान्य निर्देश (अति महत्वपूर्ण बिंदु)

  • सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक की संपूर्ण कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाइन होगी। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा।
  • आवेदक की शाला में ज्वाइनिंग से पूर्व शाला प्रभारी द्वारा उस पेनल (विषय) से संबंधित समस्त योग्यता दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण दस्तावेज के आधार पर उपस्थिति सत्यापन की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व शाला प्रभारी का होगा।
  • री-ज्वाइनिंग पात्रता: सत्र 2025-26 में जिन आवेदकों (अतिथि शिक्षकों) की ई-अटेंडेंस 90% या इससे अधिक है, केवल वही आवेदक सत्र 2026-27 हेतु री-ज्वाइनिंग के लिए पात्र होंगे।
  • अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक उपलब्ध होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी।
  • अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रतिदिवस ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के "हमारे शिक्षक" ऐप के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही मानदेय जनरेट होगा — जो ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे, उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
  • निर्धारित समयसीमा में "हमारे शिक्षक" ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज न करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा।
  • समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह की 5 तारीख तक अनिवार्यतः अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान करेंगे।
  • अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संचालनालय स्तर पर गठित समिति द्वारा परीक्षण कर निराकरण किया जाएगा। अभ्यर्थी ई-मेल आईडी dpi.atithi@gmail.com पर अपना अभ्यावेदन भेज सकते हैं।

7. आदेश जारीकर्ता एवं प्रतिलिपि

यह आदेश के.के. द्विवेदी, संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश द्वारा आयुक्त के अनुमोदन उपरांत जारी किया गया है (पत्र क्रमांक/अति.शि./2026-27/653, भोपाल, दिनांक 30.06.2026)। इसकी प्रतिलिपि निजी सचिव माननीय मंत्रीजी (स्कूल शिक्षा विभाग), सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल, महाप्रबंधक निक्सी सतपुड़ा भवन, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

निष्कर्ष

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश का यह आदेश सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी, ऑनलाइन और चरणबद्ध समयसीमा में बांधता है। सभी पात्र आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समयसीमा का ध्यान रखते हुए एजुकेशन पोर्टल 3.0 तथा GFMS पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें, क्योंकि निर्धारित समय में रिक्वेस्ट न करने पर मेरिट क्रम में अगले आवेदक को अवसर मिल जाएगा।

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डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह लेख केवल सामान्य जानकारी हेतु MP Education Gyan Deep द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के दिनांक 30.06.2026 के आधिकारिक आदेश (क्रमांक 652) के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी आधिकारिक निर्णय, आवेदन या कार्यवाही से पूर्व कृपया संबंधित विभाग/संकुल प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा एजुकेशन पोर्टल 3.0 एवं GFMS पोर्टल पर उपलब्ध मूल आदेश की पुष्टि अवश्य करें। वेबसाइट किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा अद्यतन जानकारी के अभाव हेतु उत्तरदायी नहीं होगी।
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