अर्जित अवकाश नगदीकरण गणना उदाहरण | MP Finance Order 24-06-2026 | MP EDUCATION GYAN DEEP
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अर्जित अवकाश नगदीकरण की गणना का उदाहरण — MP वित्त विभाग आदेश दिनांक 24 जून 2026 | पूरी जानकारी

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अर्जित अवकाश नगदीकरण गणना उदाहरण
नमस्कार साथियों! MP EDUCATION GYAN DEEP पर आपका स्वागत है। आज इस पोस्ट में हम मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा दिनांक 24 जून 2026 को जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश की पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे, जिसका विषय है — "शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश नगदीकरण की गणना का उदाहरण"। यह आदेश सभी मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारियों, पेंशनरों एवं स्थापना शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बहुत उपयोगी है।

विभाग: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन आदेश क्रमांक: ई-686674/2026/नियम/चार फाइल नंबर: FIN/6/0001/2025-RULE-04(FIN), I/1115758/2026 दिनांक: 24 जून, 2026 जारीकर्ता: विवेक कुमार घारू, उप सचिव, वित्त विभाग संबंधित नियम: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 — नियम 57

📌 आदेश की पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल से जारी इस आदेश में बताया गया है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 के नियम-57 के अनुक्रम में सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, असमर्थता पेंशन पर सेवानिवृत्ति, या सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में अवकाश नगदीकरण की गणना को स्पष्ट करने हेतु एक विस्तृत उदाहरण संलग्न किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कार्यालयों में अवकाश नगदीकरण की राशि की गणना एकरूपता से एवं नियमानुसार की जाए, जिससे कर्मचारियों को सही व समय पर लाभ मिल सके।

📨 यह आदेश किन-किन कार्यालयों को भेजा गया है

यह आदेश शासन के समस्त विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त जिलाध्यक्षों को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त इसकी प्रतिलिपि राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त, महालेखाकार कार्यालय, कोष एवं लेखा आयुक्त, समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी सहित लगभग 30 कार्यालयों एवं अधिकारियों को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह आदेश प्रदेशभर में समान रूप से लागू हो।

⚖️ नियम-57 क्या कहता है?

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 का नियम-57 अर्जित अवकाश नगदीकरण से संबंधित प्रावधान करता है। इस नियम के अनुसार किसी शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, असमर्थता पेंशन पर सेवानिवृत्ति या सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में, उसके अवकाश लेखे में शेष अर्जित अवकाश (अधिकतम 300 दिवस तक) का नगदीकरण किया जाता है। यदि अर्जित अवकाश 300 दिवस से कम है, तो शेष कमी की पूर्ति अर्द्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave) से की जाती है, बशर्ते अवकाश लेखे में अर्द्ध वेतन अवकाश उपलब्ध हो।

🧮 अवकाश नगदीकरण की गणना का फार्मूला

आदेश में दी गई गणना प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है:

  1. सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनांक को अवकाश लेखे के अनुसार शेष अर्जित अवकाश (अधिकतम 300 दिवस) ज्ञात करें।
  2. यदि यह 300 दिवस से कम है, तो अर्द्ध वेतन अवकाश से ली गई कमी के दिवस जोड़ें।
  3. सेवाकाल के दौरान पूर्व में किए गए अवकाश समर्पण/नगदीकरण के दिवस घटाएं।
  4. शेष अर्जित अवकाश एवं अर्द्ध वेतन अवकाश के पात्र दिवस अलग-अलग निकालें।
  5. सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनांक को देय मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते (DA) का योग करें।

अर्जित अवकाश अनुसार देय राशि = (मूल वेतन + DA) × पात्र अर्जित अवकाश दिवस ÷ 30

अर्द्ध वेतन अवकाश अनुसार देय राशि = (मूल वेतन + DA का आधा भाग) × पात्र अर्द्ध वेतन अवकाश दिवस ÷ 30

कुल देय राशि = अर्जित अवकाश राशि + अर्द्ध वेतन अवकाश राशि

📋 उदाहरण-1 की पूरी गणना (विस्तृत विवरण)

आदेश में दिए गए पहले उदाहरण में मानी गई स्थिति इस प्रकार है — सेवानिवृत्ति दिनांक को शेष अर्जित अवकाश 270 दिवस है, जो 300 दिवस की अधिकतम सीमा से 30 दिवस कम है। यह कमी अर्द्ध वेतन अवकाश से 30 दिवस लेकर पूरी की गई। इस तरह कुल योग 300 दिवस हुआ। सेवाकाल में पहले से 15 दिवस के अवकाश का समर्पण/नगदीकरण हो चुका था, इसलिए समर्पण योग्य अर्जित अवकाश 270-15=255 दिवस रहा, जबकि अर्द्ध वेतन अवकाश 30 दिवस ही रहा।

सेवानिवृत्ति दिनांक को मूल वेतन ₹1,00,000 तथा महंगाई भत्ता ₹58,000 था, अर्थात कुल ₹1,58,000। इसके आधार पर गणना निम्न प्रकार हुई:

  • अर्जित अवकाश अनुसार राशि: 1,58,000 × 255 ÷ 30 = ₹13,43,000
  • अर्द्ध वेतन अवकाश अनुसार राशि: 79,000 × 30 ÷ 30 = ₹79,000
  • कुल देय राशि: ₹14,22,000

📋 उदाहरण-2 की पूरी गणना (विस्तृत विवरण)

दूसरे उदाहरण में शेष अर्जित अवकाश सीधे 300 दिवस (अधिकतम सीमा) है, अतः अर्द्ध वेतन अवकाश से कोई दिवस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी (0 दिवस)। योग भी 300 दिवस ही रहा। सेवाकाल में इस कर्मचारी द्वारा पूर्व में कोई अवकाश समर्पण/नगदीकरण नहीं किया गया था (0 दिवस), इसलिए पूरे 300 दिवस का अर्जित अवकाश समर्पण योग्य रहा और अर्द्ध वेतन अवकाश शून्य रहा।

इस स्थिति में मूल वेतन ₹56,100 तथा महंगाई भत्ता ₹32,538 था, अर्थात कुल ₹88,638। गणना निम्न प्रकार हुई:

  • अर्जित अवकाश अनुसार राशि: 88,638 × 300 ÷ 30 = ₹8,86,380
  • अर्द्ध वेतन अवकाश अनुसार राशि: ₹0 (कोई अर्द्ध वेतन अवकाश उपयोग नहीं हुआ)
  • कुल देय राशि: ₹8,86,380

📊 दोनों उदाहरणों की तुलनात्मक तालिका (आदेश अनुसार)

क्र.विवरणउदाहरण-1उदाहरण-2
iशेष अर्जित अवकाश (अधिकतम 300 दिवस)270300
iiअर्द्ध वेतन अवकाश से लिए गए दिवस300
iiiयोग (i+ii)300300
ivपूर्व में किया गया समर्पण/नगदीकरण150
v(क)समर्पण योग्य अर्जित अवकाश255300
v(ख)समर्पण योग्य अर्द्ध वेतन अवकाश300
viमूल वेतन + DA₹1,58,000₹88,638
vii(क)अर्जित अवकाश अनुसार देय राशि₹13,43,000₹8,86,380
vii(ख)अर्द्ध वेतन अवकाश अनुसार देय राशि₹79,000₹0
vii(ग)कुल देय राशि₹14,22,000₹8,86,380

✅ महत्वपूर्ण बिंदु जो ध्यान रखें

  • अर्जित अवकाश नगदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस है।
  • यदि अर्जित अवकाश 300 दिवस से कम हो, तो कमी अर्द्ध वेतन अवकाश से पूरी की जाएगी।
  • सेवाकाल में पूर्व में लिए गए अवकाश समर्पण/नगदीकरण के दिवस अंतिम गणना से घटाए जाते हैं।
  • गणना मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर 30 दिवस के औसत माह अनुसार होती है।
  • मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को राशि देय होती है, अतः बैंक खाता एवं नामांकन विवरण अद्यतन रखना आवश्यक है।
  • यह उदाहरण केवल गणना प्रक्रिया स्पष्ट करने हेतु है, वास्तविक प्रकरणों में संबंधित कार्यालय द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के अवकाश लेखे अनुसार पृथक गणना की जानी चाहिए।

अर्जित अवकाश नगदीकरण गणना उदाहरण | MP Finance Order 24-06-2026

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1. अर्जित अवकाश नगदीकरण की अधिकतम सीमा कितनी है?

उत्तर: नियम-57 के अनुसार अधिकतम सीमा 300 दिवस है।

Q2. यह आदेश किस विभाग ने जारी किया है?

उत्तर: मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग ने दिनांक 24 जून 2026 को आदेश क्रमांक ई-686674/2026/नियम/चार जारी किया है।

Q3. अवकाश नगदीकरण किन परिस्थितियों में मिलता है?

उत्तर: सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, असमर्थता पेंशन पर सेवानिवृत्ति या सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में।

Q4. गणना का फार्मूला क्या है?

उत्तर: (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) × पात्र अवकाश दिवस ÷ 30 — अर्जित अवकाश एवं अर्द्ध वेतन अवकाश के लिए अलग-अलग गणना होती है, फिर दोनों जोड़े जाते हैं।

Q5. यदि अर्जित अवकाश 300 दिवस से कम हो तो क्या होगा?

उत्तर: तब कमी की पूर्ति अवकाश लेखे में उपलब्ध अर्द्ध वेतन अवकाश से की जाती है, जिसका भी आधे वेतन के अनुपात में नगदीकरण होता है।

Q6. क्या यह आदेश पूरे मध्यप्रदेश में लागू है?

उत्तर: हां, यह आदेश शासन के समस्त विभागों, संभागों एवं जिलों में पदस्थ समस्त शासकीय सेवकों पर लागू है।


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⚠️ डिस्क्लेमर (Disclaimer): इस ब्लॉग पोस्ट में दी गई जानकारी मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक ई-686674/2026/नियम/चार दिनांक 24 जून 2026 के आधार पर सामान्य जानकारी हेतु तैयार की गई है। MP EDUCATION GYAN DEEP किसी भी प्रकार की कानूनी, वित्तीय या आधिकारिक सलाह प्रदान नहीं करता। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय या कार्यवाही से पूर्व संबंधित विभाग/कार्यालय की मूल अधिसूचना/आदेश की पुष्टि अवश्य करें। इस जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय की जिम्मेदारी पाठक की स्वयं की होगी। यह वेबसाइट किसी भी प्रकार की त्रुटि या भूल के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

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