मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2016 में बड़ा संशोधन 2026
1. संशोधन का परिचय एवं पृष्ठभूमि
मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 अप्रैल 2026 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 109 में मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम-2016 में महत्वपूर्ण संशोधन जारी किए।
यह संशोधन मुख्यतः चार बड़े बदलाव लाता है — EWS की परिभाषा जोड़ना, संविदा कर्मियों के लिए आरक्षण व्यवस्था, EWS के लिए 10% आरक्षण तथा चारों अनुसूचियों को अद्यतन करना।
2. EWS की नई परिभाषा – नियम 2 में संशोधन
नियम 2 में खंड (ड़) के पश्चात् नया खंड (ड़क) अंतः स्थापित किया गया है जो "आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग" (EWS) को परिभाषित करता है।
EWS पात्रता हेतु मुख्य बिंदु
- EWS वे नागरिक हैं जो SC/ST/OBC श्रेणियों में नहीं आते
- परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम हो
- 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्गफीट आवासीय प्लॉट अथवा नगरपालिका में 100 वर्गफीट से अधिक का मकान न हो
- सक्षम अधिकारी से EWS प्रमाणपत्र अनिवार्य
3. संविदा कर्मियों के लिए आरक्षण – नियम 8 में संशोधन
यह इस संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। नियम 8 में उप-नियम (4) एवं (5) जोड़े गए हैं।
उप-नियम (4): संविदा आरक्षण का दायरा
उप-नियम (5): पात्र संविदा सेवक – 10 शर्तें
- आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष की कालावधि के लिए संविदा पद पर नियुक्त रहा हो। यह अवधि आवेदन तिथि को पूर्ण होनी चाहिए। जिला/राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र आवश्यक है।
- यदि संविदा अधिकारी ने विभिन्न संविदा पदों पर कार्य किया हो तो वह उस श्रेणी के नियमित पद के लिए पात्र होगा जो राज्य शासन द्वारा निर्धारण के पश्चात् 05 वर्ष में न्यूनतम श्रेणी का रहा हो।
- यदि संविदा अधिकारी को किसी अवधि में हटाया गया हो तथा पुनः नियुक्त किया गया हो, तो 05 वर्ष की गणना में पृथक रहने की अवधि घटाई जाएगी।
- किसी भी विभाग में संविदा पर नियुक्त अधिकारी जो नियमित पद हेतु अर्हता रखता हो, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा।
- नियमित नियुक्ति होने पर संविदा अधिकारी पूर्व की संविदा सेवाओं का कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होगा।
- संविदा आरक्षित पदों के लिए चयन पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया से होगा; नियुक्तिकर्ता विभाग न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारित कर सकेगा।
- संविदा पद पर कार्यकाल के बराबर आयु छूट मिलेगी। सभी छूट सहित अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- पर्याप्त संख्या में संविदा अधिकारी चयनित न हो सकें तो आरक्षित पद अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। रिक्त रहने पर कैरी फारवर्ड नहीं होंगे।
- नियुक्ति प्रक्रिया में SC/ST/OBC एवं EWS के आरक्षण नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
- लोक सेवा आयोग के माध्यम से श्रेणी 1 एवं 2 के पदों पर यह संविदा आरक्षण नहीं रखा जाएगा।
4. EWS के लिए 10% आरक्षण – नियम 11 में संशोधन
नियम 11 में उप-नियम (8) के पश्चात् नया उप-नियम (9) जोड़ा गया है:
यह प्रावधान केंद्र सरकार की 103वीं संविधान संशोधन (जनवरी 2019) की भावना के अनुरूप है जो EWS वर्ग को शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देता है।
5. अनुसूची-एक: पद, वर्गीकरण एवं वेतनमान (नियम 5)
अनुसूची-एक में सेवा में शामिल पदों का वर्गीकरण, वेतनमान तथा नियुक्तिकर्ता अधिकारी की जानकारी दी गई है:
| पद का नाम | पद संख्या | श्रेणी | वेतनमान (7वाँ वेतन) |
|---|---|---|---|
| आयुक्त, लोक शिक्षण | 01 | – | 37400–67000 + 10000 GP |
| संचालक, लोक शिक्षण | 03 | प्रथम | 37400–67000 + 8900 GP (लेवल 16) |
| अपर संचालक | 11 | प्रथम | 37400–67000 + 8700 GP (लेवल 15) |
| संयुक्त संचालक | 36 | प्रथम | 15600–39100 + 7600 GP (लेवल 14) |
| उप संचालक, लोक शिक्षण | 176 | प्रथम | 15600–39100 + 6600 GP (लेवल 13) |
| प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक | 3599 | द्वितीय | 15600–39100 + 5400 GP (लेवल 12) |
| प्राचार्य हाईस्कूल / वरिष्ठ व्याख्याता | 4313 | द्वितीय | 9300–34800 + 4200 GP (लेवल 10) |
| व्याख्याता, उच्चतर माध्यमिक | 7250 | द्वितीय | 9300–34800 + 3600 GP (लेवल 9) |
| सहायक संचालक, लोक शिक्षण | 514 | द्वितीय | 15600–39100 + 5400 GP (लेवल 12) |
| एरिया एजुकेशन आफिसर (AEO) | 3286 | द्वितीय | 9300–34800 + 3600 GP (लेवल 9) |
| प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला | 9514 | द्वितीय | 9300–34800 + 3600 GP (लेवल 9) |
6. अनुसूची-दो: भर्ती की पद्धति – नियम 6
प्रत्येक पद पर सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत:
| पद का नाम | सीधी भर्ती | पदोन्नति | विशेष |
|---|---|---|---|
| संचालक, लोक शिक्षण | – | 100% | – |
| अपर संचालक | – | 100% | – |
| संयुक्त संचालक | – | 100% | – |
| सहायक संचालक | 50% | 50% | 270 पद पदोन्नति, 244 सीधी भर्ती |
| प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक | 25% | 75% | – |
| प्राचार्य हाईस्कूल / वरिष्ठ व्याख्याता | – | 100% | – |
| व्याख्याता, उच्चतर माध्यमिक | – | 100% | – |
| एरिया एजुकेशन आफिसर | 100% | – | विभागीय परीक्षा |
| प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला | – | 100% | – |
7. अनुसूची-तीन: आयु एवं शैक्षणिक अर्हता (नियम 8)
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और शैक्षणिक अर्हता:
- न्यूनतम आयु: 21 वर्ष | अधिकतम: 40 वर्ष
- अर्हता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष
- परीक्षा: लोक सेवा आयोग की "राज्य संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा"
- परिवीक्षा: 2 वर्ष – दौरान परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य
- न्यूनतम आयु: 21 वर्ष | अधिकतम: 40 वर्ष
- अर्हता: कला/वाणिज्य/विज्ञान में स्नातकोत्तर + B.Ed अथवा समकक्ष
- अनुभव: व्याख्याता/प्राचार्य पद पर 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव
- परिवीक्षा: 2 वर्ष – परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य
- अधिकतम आयु: 55 वर्ष
- अर्हता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक + B.Ed (NCTE मान्यता)
- अनुभव: विभागीय नियमित लोक सेवक – कम से कम 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव
- प्रशिक्षण: CMAT में एक माह का नेतृत्व प्रशिक्षण अनिवार्य
8. अनुसूची-चार: विभागीय पदोन्नति समिति (नियम 13)
प्रत्येक पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का विवरण:
| पद (जिस पर पदोन्नति) | पद (जिस पर से) | अनुभव | समिति के मुख्य सदस्य |
|---|---|---|---|
| अपर संचालक, लोक शिक्षण | संचालक, लोक शिक्षण | 5 वर्ष | मुख्य सचिव (अध्यक्ष), अपर मुख्य सचिव, आयुक्त, उप सचिव |
| संयुक्त संचालक | अपर संचालक | 5 वर्ष | लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, आयुक्त, उप सचिव |
| प्राचार्य हाईस्कूल | व्याख्याता उमावि / संस्कृत / हिन्दी पीठ | 10 वर्ष | –तथैव– |
| शिक्षक | प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला | 5 वर्ष | जिला शिक्षा अधिकारी, DEO, असिस्टेंट DEO |
📌 संशोधन की मुख्य विशेषताएं – एक नज़र में
9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
10. निष्कर्ष
27 अप्रैल 2026 को जारी यह संशोधन म.प्र. के स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती एवं पदोन्नति प्रक्रिया को अधिक समावेशी, पारदर्शी एवं न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
संविदा कर्मियों के लिए 50% तक आरक्षण उन लाखों शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए राहत है जो वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे हैं। EWS के लिए 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग को नया अवसर देता है।
इस संशोधन की अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और www.govtpress.mp.gov.in से आधिकारिक राजपत्र डाउनलोड करें।
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