MP Education Detailed New School Setup Order 2024-25

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग: विस्तृत नवीन पद संरचना आदेश (New Setup 2024-25)

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मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 15/07/2024 को एक परिसर की शालाओं को एकीकृत करने के निर्णय के फलस्वरूप शालाओं का स्वरूप परिवर्तित हुआ है। अतः पूर्व के सभी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन पद संरचना जारी की गई है। यह आदेश वर्ष 2024-25 के नामांकन पर आधारित है और इसमें दिनांक 26/07/2025 का संशोधन भी शामिल है।

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शालाओं के प्रकार एवं लागू नियम की संक्षिप्त रूपरेखा

शाला का स्तर / प्रकार लागू नियम / शासनादेश रिमार्क
प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) न्यूनतम 02 शिक्षक तथा RTE 2009 के आधार पर परिशिष्ट-1
माध्यमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) न्यूनतम 03 शिक्षक विषयवार तथा RTE 2009 के आधार पर परिशिष्ट-2
माध्यमिक स्तर (कक्षा 1 से 8) न्यूनतम 05 शिक्षक (02 प्राथमिक + 03 माध्यमिक हेतु) एवं छात्र नामांकन के आधार पर परिशिष्ट-1 एवं 2
हाई स्कूल स्तर (कक्षा 9 से 10) एवं (कक्षा 6 से 10) न्यूनतम 06 विषयवार तथा नामांकन के आधार पर अतिरिक्त शिक्षक परिशिष्ट-3
हाई स्कूल स्तर (कक्षा 1 से 10) न्यूनतम 08 शिक्षक (02 प्राथमिक + 06 माध्यमिक/हाई स्कूल हेतु) परिशिष्ट-4
हायर सेकेण्डरी स्तर (कक्षा 9 से 12, 6 से 12, एवं 1 से 12) छात्र नामांकन एवं अतिरिक्त संकाय के आधार पर परिशिष्ट-5

सामान्य एवं महत्वपूर्ण निर्देश

  • सी.एम. राइज विद्यालय: इन विद्यालयों के लिए वित्त विभाग की सहमति (दिनांक 01.07.22) और विभागीय आदेशों के तहत नवीन पद संरचना निर्धारित है।
  • पदों का सृजन: नवीन पदों का सृजन नहीं किया गया है, अपितु पूर्व में स्वीकृत पदों का युक्तियुक्तकरण किया गया है।
  • अध्यापन कार्य: प्रत्येक शिक्षक द्वारा न्यूनतम 4 पीरियड एवं अधिकतम 6 पीरियड का अध्यापन कार्य किया जाएगा। सेक्शन (वर्ग) की संख्या का भी ध्यान रखा गया है।
  • समीक्षा: नामांकन की कमी या वृद्धि के आधार पर प्रति वर्ष 31 जनवरी की स्थिति में समीक्षा की जाएगी।

परिशिष्ट-1: प्राथमिक स्तर तक की शालाएं (कक्षा 1 से 5)

(संशोधित आदेश दिनांक 26/07/2025 के अनुसार)

नामांकन सहायक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक की संख्या
60 तकदो
61 से 90 के मध्यतीन
91 और 120 के मध्यचार
121 और 200 के मध्यपाँच
150 से अधिकपाँच + एक प्रधानाध्यापक
200 से अधिकछात्र-शिक्षक अनुपात 1:40 (प्रधानाध्यापक को छोड़कर)

परिशिष्ट-2: माध्यमिक स्तर तक की शालाएं (कक्षा 6 से 8)

RTE 2009 के तहत 35 बच्चों पर न्यूनतम 1 शिक्षक होगा। न्यूनतम 3 शिक्षक अनिवार्य हैं (प्रत्येक कक्षा के लिए एक) जिनका विषयवार क्रम निम्न होगा:

  1. विज्ञान एवं गणित (गणित विषय सहित विज्ञान)
  2. भाषा (अंग्रेजी)
  3. सामाजिक विज्ञान

छात्र-शिक्षक अनुपात 105 से अधिक होने पर अतिरिक्त शिक्षक क्रमशः इस प्रकार होंगे: 4. भाषा (संस्कृत/उर्दू), 5. विज्ञान (जीव विज्ञान), 6. सामाजिक विज्ञान (हिन्दी विषयक सहित)। 6 से अधिक पद होने पर यही क्रम दोहराया जाएगा।

परिशिष्ट-3: हाईस्कूल (कक्षा 6-10 एवं 9-10) नामांकन 200 तक

विषय पदों की संख्या पद का नाम
गणित01माध्यमिक शिक्षक
अंग्रेजी01माध्यमिक शिक्षक
सामाजिक विज्ञान (इतिहास / राजनीति शास्त्र)01माध्यमिक शिक्षक
संस्कृत/उर्दू01माध्यमिक शिक्षक
विज्ञान (जीव विज्ञान)01माध्यमिक शिक्षक
हिन्दी01माध्यमिक शिक्षक
विज्ञान (प्रयोगशाला हेतु)01प्राथमिक शिक्षक

अतिरिक्त सेक्शन बनने पर (कक्षा 6 से 10 तक 35 से अधिक छात्र संख्या होने पर):

  • 01 अतिरिक्त वर्ग: गणित (01 पद)
  • 02 अतिरिक्त वर्ग: अंग्रेजी (01 पद)
  • 03 अतिरिक्त वर्ग: विज्ञान - रसायन (01 पद)
  • 04 अतिरिक्त वर्ग: हिन्दी (01 पद)
  • 05 अतिरिक्त वर्ग: सामाजिक विज्ञान - भूगोल/अर्थशास्त्र (01 पद)
  • 06 अतिरिक्त वर्ग: संस्कृत/उर्दू यथा स्थिति (01 पद)

परिशिष्ट-4: हाईस्कूल स्तर तक की शालाएं (कक्षा 1 से 10)

शाला स्तर कक्षा 1 से 5 हेतु शिक्षक कक्षा 6 से 10 हेतु शिक्षक
1 से 1026
6 से 10 एवं 9 से 1006

विशेष नोट: कक्षा 1 से 10 के 415 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक (खेल) का एक पद स्वीकृत किया गया है।

परिशिष्ट-5: हायर सेकेण्डरी (कक्षा 9वीं से 12वीं तक) विद्यालय

समूह विषय पदों की संख्या पद नाम
भाषा हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत/उर्दू प्रत्येक 01 व्याख्याता / उच्च माध्यमिक शिक्षक
विज्ञान भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, गणित प्रत्येक 01 व्याख्याता / उच्च माध्यमिक शिक्षक
कला इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल/अर्थशास्त्र प्रत्येक 01 व्याख्याता / उच्च माध्यमिक शिक्षक
अतिरिक्त संकाय वाणिज्य, कृर्षि, गृह विज्ञान प्रत्येक 01 व्याख्याता / उच्च माध्यमिक शिक्षक
प्रयोगशाला शिक्षक प्राथमिक शिक्षक (विज्ञान) (प्रयोगशाला हेतु) 03 प्राथमिक शिक्षक
  • अध्यापन नियम: भौतिक, रसायन, राजनीतिशास्त्र, भूगोल इत्यादि के व्याख्याता कक्षा 9वीं एवं 10वीं में भी संबंधित विषयों का अध्यापन कराएंगे। उदाहरण: कक्षा 9-10 में विज्ञान विषय के पीरियड को भौतिक, रसायन एवं जीवविज्ञान में बांटा जाएगा।
  • कला समूह: कला समूह में न्यूनतम 3 पद हैं, 11वीं-12वीं में प्रति 235 विद्यार्थी होने पर अतिरिक्त पद दिया जाएगा।
  • वाणिज्य/कृषि/गृह विज्ञान संकाय: 80 से 120 नामांकन तक 1 पद, और 120 से अधिक होने पर 1 अतिरिक्त (कुल 2 पद) दिए जाएंगे। नवीन संकाय की मांग न्यूनतम 40 विद्यार्थियों के नामांकन पर की जा सकेगी।

स्कूल पद संरचना आदेश दिनांक 15/07/2024

📘 स्कूल पद संरचना आदेश 15/07/2024

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. मध्य प्रदेश नवीन स्कूल पद संरचना आदेश 2024-25 क्या है?
यह आदेश एक परिसर की शालाओं को एकीकृत करने के बाद शिक्षकों के पदों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है।
Q2. क्या इस आदेश के तहत नए पदों का सृजन किया गया है?
नहीं, इस आदेश में किसी नवीन पद का सृजन नहीं किया गया है, बल्कि पूर्व में स्वीकृत पदों का ही आवश्यकतानुसार युक्तियुक्तकरण किया गया है।
Q3. प्राथमिक शाला (कक्षा 1 से 5) में न्यूनतम कितने शिक्षक होंगे?
RTE नियमों के अनुसार 60 छात्रों तक न्यूनतम 2 शिक्षक होंगे। 150 से अधिक छात्र होने पर 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक का प्रावधान है।
Q4. माध्यमिक शाला (कक्षा 6 से 8) के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात क्या है?
माध्यमिक शालाओं में 35 बच्चों पर न्यूनतम 1 शिक्षक का प्रावधान रखा गया है, जिसमें न्यूनतम 3 विषयवार शिक्षक अनिवार्य हैं।
Q5. प्रत्येक शिक्षक को न्यूनतम कितने पीरियड पढ़ाने होंगे?
आदेश के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को न्यूनतम 4 पीरियड और अधिकतम 6 पीरियड का अध्यापन कार्य करना अनिवार्य है।