मध्यप्रदेश शिक्षक चतुर्थ क्रमोन्नति आदेश जारी 2026: 35 वर्ष की सेवा पर मिलेगा नया वेतनमान
MP Teachers 4th Kramonnati Order
मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने शिक्षकों, सहायक शिक्षकों, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए 35 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान का आदेश जारी कर दिया है। वेतनमान और ग्रेड पे की पूरी जानकारी यहाँ देखें।
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मध्यप्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर: 35 वर्ष की सेवा पर चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान के आदेश जारी
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बहुप्रतीक्षित आदेश जारी कर दिया है। इस नए आदेश के तहत, प्रदेश के सहायक शिक्षकों, शिक्षकों (UDT), तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को 35 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने पर चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
पूर्व में शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति योजना के अंतर्गत 12 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया था। अब शासन ने 35 वर्ष की सेवा वाले शिक्षकों को भी अपग्रेडेशन देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
चतुर्थ क्रमोन्नति के बाद नया वेतनमान और ग्रेड पे (Pay Scale Details)
| पदनाम | चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान (35 वर्ष उपरांत) रुपये |
|---|---|
| सहायक शिक्षक | 15600-39100 + 5400 ग्रेड-पे (सातवें वेतनमान में एल-12) (56100-177500) |
| शिक्षक (यू.डी.टी.) | 15600-39100 + 7600 ग्रेड-पे (सातवें वेतनमान में एल-14) (79900-211700) |
| प्राथमिक शिक्षक (प्राथमिक शिक्षक खेल, संगीत, विज्ञान, आई.टी. सहित) |
15600-39100 + 5400 ग्रेड-पे (सातवें वेतनमान में एल-12) (56100-177500) |
| माध्यमिक शिक्षक (माध्यमिक शिक्षक खेल, संगीत सहित) |
15600-39100 + 7600 ग्रेड-पे (सातवें वेतनमान में एल-14) (79900-211700) |
आदेश की मुख्य शर्तें और प्रभावशीलता (Key Conditions & Effective Date)
शिक्षकों को इस आदेश का लाभ लेते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना होगा:
लागू होने की तिथि: चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान 01 जुलाई 2023 से प्रभावशील माना जाएगा।
नियम व शर्तें: क्रमोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र (दिनांक 19.04.1999) एवं जारी अन्य दिशा-निर्देशों में निहित सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
वित्त विभाग की सहमति: यह आदेश वित्त विभाग की पूर्ण सहमति (यू.ओ.टीप क्रमांक 352/26/ नियम दिनांक 01.04.2026) के बाद जारी किए गए हैं।
आदेश की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें? (Download PDF)
शिक्षक साथी इस महत्वपूर्ण आदेश की आधिकारिक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके सीधे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं:
👉[यहाँ क्लिक करें: चतुर्थ क्रमोन्नति आदेश PDF डाउनलोड करें]
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🔗 ब्लॉग स्रोत: MP Education Gyan Deep
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