RTE Admission 2026-27 MP: निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की पूरी प्रक्रिया, पात्रता और जरूरी दस्तावेज
RTE प्रवेश 2026–27 सम्पूर्ण जानकारी
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश — पूरी प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज और समय-सारणी
📅 सत्र 2026–27 🌐 ऑनलाइन आवेदन 🆓 पूर्णतः निःशुल्क 📍 मध्यप्रदेश
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को गैर-अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त अशासकीय (प्राइवेट) विद्यालयों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।
📅 समय-सारणी (Schedule 2026–27)
| क्र. | गतिविधि | समय-सीमा |
|---|---|---|
| 1 | निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन | 09 मार्च 2026 से |
| 2 | पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार | 13–28 मार्च 2026 |
| 3 | आवेदन पश्चात सत्यापन केन्द्र (शासकीय जनशिक्षा केन्द्र) में सत्यापन कराना | 14–30 मार्च 2026 |
| 4 | रेण्डम प्रक्रिया से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा अशासकीय विद्यालय का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को SMS द्वारा सूचना | 02 अप्रैल 2026 |
| 5 | आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग | 03–15 अप्रैल 2026 |
✅ प्रवेश के लिए पात्रता (Eligibility)
🏷️ वंचित समूह (Deprived Groups)
- अनुसूचित जाति (SC)
- अनुसूचित जनजाति (ST)
- वनभूमि के पट्टाधारी परिवार
- विमुक्त जाति
- दिव्यांग बच्चे (मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र सहित)
- HIV ग्रस्त बच्चे
💰 कमजोर वर्ग (Economically Weak)
- गरीबी रेखा के नीचे (BPL) परिवार के बच्चे
- अनाथ बच्चे (राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त)
- कोविड-19 से माता-पिता की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे (मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना)
⚠️ महत्वपूर्ण: यदि कोई बच्चा पूर्व में RTE के अंतर्गत किसी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क प्रवेशित है या वर्तमान में है, तो वह इस सत्र के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है।
🎂 आयु सीमा (Age Limit)
नवीन शिक्षा नीति अनुसार कक्षा के अनुरूप आयु निर्धारित की गई है। 31 जुलाई 2026 की स्थिति में आयु की गणना होगी (कक्षा 1 के लिए 30 सितम्बर 2026):
| क्र. | कक्षा | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु |
|---|---|---|---|
| 1 | नर्सरी | 03 वर्ष | 04 वर्ष 06 माह |
| 2 | केजी–1 | 04 वर्ष | 05 वर्ष 06 माह |
| 3 | कक्षा–1 | 06 वर्ष | 07 वर्ष 06 माह |
❗सत्यापन के समय आयु के संबंध में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रति से मिलान न होने पर आवेदन अपात्र माना जायेगा।
📄 आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
🏷️ वंचित समूह के लिए दस्तावेज
1- पालक/अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें SC/ST/विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो (प्रारंभिक दस्तावेज)
2- भाई/बहन का जाति प्रमाण पत्र भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा
3- वनभूमि पट्टाधारी — बच्चे के पालक/अभिभावक के नाम जारी वनग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र
4- दिव्यांग बच्चे — जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र
5- HIV ग्रस्त बच्चे — जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र
💰 कमजोर वर्ग के लिए दस्तावेज
1. BPL परिवार — पालक/अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वैध जीवित बीपीएल कार्ड (जिस जिले का है उसी जिले में मान्य)
2. अनाथ बच्चे — जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र
3. कोविड अनाथ बच्चे — Covidbalkalyan.mp.gov.in पर पंजीयन एवं संबंधित दस्तावेज
🏠 निवास प्रमाण पत्र (कोई एक)
1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
2. मतदाता परिचय पत्र
3. राशन कार्ड / पात्रता पर्ची / समग्र पर्ची
4. ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड (मनरेगा)
5. पासपोर्ट / ड्राइविंग लायसेन्स / बिजली बिल / पानी बिल
6. कोई भी शासकीय दस्तावेज जिसमें निवास का पता अंकित हो
📋 जन्म प्रमाण पत्र (कोई एक)
1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र (प्राथमिक)
2. अस्पताल/सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ (ANM) का रजिस्टर रिकार्ड
3. आंगनवाड़ी का रिकार्ड
4. पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र (प्रवेश के 6 माह के भीतर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा)
🌐 आधिकारिक पोर्टल
आवेदन केवल ऑनलाइन। कोई ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा।
1. समग्र ID तैयार रखें
परिवार की 8 अंकों की समग्र फेमली आईडी और प्रवेशार्थी की 9 अंकों की समग्र आईडी अनिवार्य है। आधार नंबर (12 अंक) भी आवश्यक है।
2. स्कूलों का चयन करें (न्यूनतम 03, अधिकतम 10)
अपने ग्राम/वार्ड के स्कूलों को पहली प्राथमिकता दें। पड़ोस एवं विस्तारित पड़ोस के स्कूलों का चयन बाद में करें। आवेदन में न्यूनतम 03 और अधिकतम 10 स्कूलों का विकल्प दर्ज करना होगा।
3. आवेदन पोर्टल पर लॉक करें
स्कूलों का चयन करते समय प्राथमिकता सुनिश्चित करने के बाद ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉक करें। एक आवेदक एक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
4. दस्तावेज अपलोड करें
आवेदन फार्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। वैध एवं जीवित BPL कार्ड होना चाहिए।
5. पावती प्रिंट करें
आवेदन पश्चात पोर्टल से जनरेटेड पावती को सुरक्षित रखें। सत्यापन केन्द्र में सत्यापन के समय यह पावती होना अनिवार्य है।
6. सत्यापन केन्द्र पर जाएं (14–30 मार्च 2026)
निर्धारित तिथि में शासकीय जनशिक्षा केन्द्र पर जाकर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन न कराने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा।
7. लॉटरी द्वारा स्कूल आवंटन (02 अप्रैल 2026)
पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी (MPSEDC द्वारा) के माध्यम से अशासकीय विद्यालय का आवंटन। चयनित आवेदकों को SMS द्वारा सूचना।
8. स्कूल में प्रवेश लें (03–15 अप्रैल 2026)
आवंटित स्कूल में सभी दस्तावेज लेकर उपस्थित हों। स्कूल द्वारा ARRTI मोबाइल एप से एडमीशन रिपोर्टिंग की जाएगी। एडमीशन के बाद OTP से पुष्टि करनी होगी।
🏆 सीट आवंटन की प्राथमिकता
🏘️ ग्राम/वार्ड को पहली प्राथमिकता: ऑनलाइन लॉटरी में आवेदक जिस ग्राम/वार्ड का निवासी है, उसी ग्राम/वार्ड के स्कूलों में आवेदन में प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाता है। पड़ोस के आवेदक को तब मौका मिलेगा जब उसी ग्राम/वार्ड की सीट रिक्त रह जाए।
ℹ️ 25% सीट आरक्षण: प्रत्येक अशासकीय विद्यालय की प्रथम प्रवेशित कक्षा में दर्ज कुल नामांकन का 25 प्रतिशत सीटें कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। यदि 25% के बाद दशमलव में आती है, तो उसे Round Off करके पूर्णांक में परिवर्तित किया जाएगा।
🚫 इन स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया लागू नहीं
✗ स्कूल जिसकी मान्यता 2026-27 या उससे आगामी सत्रों की नहीं है
✗ स्कूल की मान्यता अनुसार स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा-6 है
✗ मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल जिनको कलेक्टर अनुमोदन उपरांत जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अल्पसंख्यक स्कूल के रूप में लॉक किया है
✗ जिस स्कूल को सत्र 2026-27 में नवीन मान्यता प्राप्त हुई है (यूडाइस में नामांकन शून्य)
✗ जिला परियोजना समन्वयक द्वारा पोर्टल पर बंद मार्क किया गया स्कूल
✏️ आवेदन में त्रुटि सुधार
📱 OTP से सुधार
पोर्टल पर त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक के मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा, इस OTP को दर्ज करते हुए आवेदक स्वतः त्रुटि सुधार कर लॉक कर सकेंगे।
📅 त्रुटि सुधार अवधि
त्रुटि सुधार का विकल्प केवल 13 से 28 मार्च 2026 तक उपलब्ध है। सत्यापन उपरांत तथा त्रुटि सुधार की निर्धारित तिथि के पश्चात त्रुटि सुधार नहीं होगा।
🔔 महत्वपूर्ण निर्देश
🚨 मूल दस्तावेजों से सत्यापन न कराने पर आवेदन स्वतः निरस्त! ऑनलाइन आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केन्द्र पर जाकर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना अनिवार्य है।
📵 ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं: आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्रायवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाये। आवेदक आरटीई पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
✅ एक बच्चे का एक ही आवेदन: एक आवेदक एक ही ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होगा। यदि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तो आवेदन निरस्त हो जाएगा।
📞 मोबाइल नंबर-1 साथ रखें: सत्यापन के समय आवेदन पत्र में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इसलिए सत्यापन के समय वह मोबाइल साथ ले जाना अनिवार्य है।
⚖️ गलत जानकारी पर कार्रवाई: किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाए जाने पर बच्चे की सीट आवंटन निरस्त कर दी जाएगी और पालक/अभिभावक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
क्या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है?
कितने स्कूलों का चयन करना होगा?
यदि लॉटरी में स्कूल मिलने के बाद बच्चा नहीं गया तो क्या होगा?
क्या प्राइवेट स्कूल प्रवेश देने से मना कर सकता है?
क्या पड़ोस के स्कूल में आवेदन कर सकते हैं?
आवेदन पत्र का प्रारूप कहां मिलेगा?
आवेदन पत्र आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड एवं बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है। (परिशिष्ट–1 अनुसार)
📞 संपर्क एवं सहायता
🏢 स्थानीय सहायता
आवेदन प्रक्रिया में किसी भी सहायता के लिए विकासखंड एवं जिला स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी।
RTE Admission 2026-27 MP: निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश का आधिकारिक आदेश (PDF Download)
🌐 ऑनलाइन पोर्टल
Gyan Deep Info
शिक्षा संबंधी सभी आदेश सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाएं!
JOIN WHATSAPP
0 Comments