MP Holi Holiday New Order
MP Holiday Update: मध्य प्रदेश में होली पर अब 4 मार्च को भी रहेगा सार्वजनिक अवकाश, देखें सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश
MP Government Holiday News: मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने होली के पावन पर्व के अवसर पर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। पहले से घोषित अवकाश की सूची में संशोधन करते हुए अब 04 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
होली पर 3 और 4 मार्च को रहेगा अवकाश
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना (क्रमांक: एफ 0301/2025/1/4) के अनुसार:
03 मार्च 2026 (मंगलवार): होली के उपलक्ष्य में पूर्व घोषित सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश।
04 मार्च 2026 (बुधवार): राज्य शासन द्वारा अब इस दिन भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है।
इसका अर्थ है कि अब प्रदेश में होली के अवसर पर लगातार दो दिनों का सरकारी अवकाश रहेगा।
आदेश की मुख्य बातें (Key Highlights):
- आदेश दिनांक: 01 मार्च, 2026
- विभाग: सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- संशोधन: विभाग की पुरानी अधिसूचना (29 दिसंबर 2025) में संशोधन किया गया है।
- लागू क्षेत्र: यह आदेश पूरे मध्य प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों पर लागू होगा।
> नोट: यह निर्णय होली के त्यौहार की व्यापकता और लोक महत्व को देखते हुए लिया गया है ताकि नागरिक हर्षोल्लास के साथ पर्व मना सकें।
आधिकारिक आदेश डाउनलोड करें
नीचे दिए गए लिंक से आप सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस संशोधित अधिसूचना की पीडीएफ (PDF) या इमेज देख सकते हैं।
[सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश यहाँ से डाउनलोड कीजिए]
महत्वपूर्ण लिंक (Important Links):
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