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MP Civil Seva Pension Online Process 2026 | पेंशन प्रक्रिया ऑनलाइन | MP Education Gyan Deep
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13 मार्च, 2026
🏛️ सरकारी आदेश | Pension 2026

MP शासकीय सेवकों की पेंशन, उपदान और सारांशीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया 2026

मध्यप्रदेश वित्त विभाग के आदेश क्र. एफ-9/3/2026 के आधार पर सम्पूर्ण जानकारी

⚠️ महत्वपूर्ण सूचना: यह जानकारी मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा दिनांक 13 मार्च 2026 को जारी आदेश क्रमांक एफ-9/3/2026/नियम/चार पर आधारित है। यह आदेश दिनांक 01 जनवरी 2005 से पूर्व नियुक्त शासकीय सेवकों पर लागू होता है।
आदेश संदर्भ: FIN/9/2/0001/2026-RULE-04(FIN) | I/882728/2026  |  जारीकर्ता: विवेक कुमार घारू, उप सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग  |  प्रतिलिपि अनुमोदन: अभिषेक चौहान, अवर सचिव
1. ऑनलाइन प्रणाली (Online System) — नियम-47

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के अन्तर्गत शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण "पेंशन सॉफ्टवेयर" के माध्यम से किया जायेगा। संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से अन्यथा छूट न दी गई हो तब तक यही प्रक्रिया मान्य रहेगी।

🔑 मुख्य बिंदु
सभी पेंशन प्रकरण Pension Software के माध्यम से ऑनलाइन प्रोसेस होंगे। कागजी कार्रवाई न्यूनतम की जाएगी।
2. पेंशन प्रपत्रों की तैयारी — नियम-48
2(1) सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक द्वारा कार्यवाही

i सत्यापन एवं सबमिट

परिशिष्ट-1 की चैक लिस्ट अनुसार जानकारी सत्यापित कर पेंशन सॉफ्टवेयर में प्रकरण सबमिट करें।

ii पेंशन प्रकरण जनरेट

सत्यापन उपरांत Pension Software में प्रकरण जनरेट होकर पेंशन प्रस्तावक अधिकारी को प्रेषित होगा।

iii समय-सीमा

सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व तक कार्यवाही की जा सकती है।

iv स्वतः जनरेट (Auto-Generate)

समय-सीमा में सत्यापन न होने पर Pension Software स्वयं प्रकरण जनरेट करेगा।

v 15 दिवस उपलब्धता

स्वतः जनरेट प्रकरण 15 दिवस सेवक के सत्यापन हेतु उपलब्ध रहेगा, तत्पश्चात अधिकारी को उपलब्ध होगा।

vi पंजीयन क्रमांक

जनरेट प्रकरण को Pension Software द्वारा स्थायी पंजीयन क्रमांक आवंटित होगा।

2(2) अधिवार्षिता से भिन्न पेंशन — नियम 30-37

निवृत्तिमान पेंशन, निगम/कंपनी में संविलयन, अशक्त पेंशन, क्षतिपूर्ति पेंशन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अनुकम्पा भत्ता, समयपूर्व व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक से एक माह की समय-सीमा में कार्यवाही की जाएगी।

3. पेंशन प्रस्तावक अधिकारी की कार्यवाही — नियम-2(ब)
क्र.कार्यवाही का विषयसमय-सीमा
क (i)वेतन निर्धारण की जांच एवं अनुमोदन (यदि संभागीय स्तर से न हो)अधिकतम 1 माह
क (ii)विभागीय जांच/न्यायिक प्रकरण की प्रविष्टि Pension Software मेंतत्काल
क (iii)अनर्हकारी सेवा की अवधि का निर्धारण एवं प्रविष्टि
क (iv)पूर्व सेवा (अर्हकारी) की अवधि की प्रविष्टि
क (v)बाह्य सेवा में पेंशन एवं अवकाश अंशदान जमा
क (vi)शासकीय धन की बकाया राशि का निर्धारण एवं वसूली
क (vii)शासकीय आवास का किराया जमा/लंबित किराया वसूली
पेंशन प्रकरण सत्यापन उपरांत Pension Pradhikrta Adhikari को अग्रेषण
उपरोक्त कार्यवाही सेवानिवृत्ति से कम से कम 1 माह पूर्व पूर्ण1 माह पूर्व
घ (i)विभागीय जांच/न्यायालीन आदेश आने पर Pension Software में प्रविष्टि1 दिवस
घ (ii)वसूली आदेश पर वसूली राशि प्रविष्टि1 दिवस
4. पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी की कार्यवाही — नियम-2(ड)
क — परीक्षण कार्यवाही

आगामी 24 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के प्रकरणों की परिशिष्ट-1 चैक लिस्ट अनुसार समय-समय पर जांच की जाएगी। कमियों पर Pension Software में परीक्षण टीप दी जाएगी।

ख — वेतन निर्धारण अनुमोदन

पेंशन प्रस्तावक अधिकारी से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण 07 दिवस के अंदर किया जाएगा।

ग — पेंशन अदायगी आदेश जारी करना
01 दिवस - अनुमोदित पेंशन प्रकरण पर पेंशन अदायगी आदेश, उपदान अदायगी आदेश तथा सारांशीकरण अदायगी आदेश ई-हस्ताक्षर कर जारी।
07 दिवस बाद - सेवानिवृत्ति तिथि के 07 दिवस पश्चात् अनुमोदन होने पर भी पेंशन/उपदान/सारांशीकरण आदेश 07 दिवस पश्चात् जारी।
अगला कार्य दिवस - पेंशन अदायगी आदेश और सारांशीकरण अदायगी आदेश जारी होने के अगले कार्य दिवस को एग्रीगेटर बैंक को प्रेषित।
5. सेवा में मृत्यु / लापता होने पर पेंशन प्रकरण — नियम-44, 45
5(1) मृत्यु होने पर
  • पत्नी/पति द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति तथा परिशिष्ट-2 में जानकारी पेंशन प्रस्तावक अधिकारी को प्रस्तुत।
  • 07 दिवस की समय-सीमा में पेंशन प्रस्तावक अधिकारी द्वारा Pension Software में प्रविष्टि।
  • परिवार पेंशन प्रकरण पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को प्रेषित एवं आदेश जारी।
5(2) लापता होने पर
  • पुलिस रिपोर्ट के साथ लापता होने की सूचना पेंशन प्रस्तावक अधिकारी को प्रस्तुत।
  • परिशिष्ट-2 में जानकारी 07 दिवस में Pension Software में दर्ज।
  • परिवार पेंशन अदायगी आदेश तथा उपदान अदायगी आदेश जारी।
6. अवशिष्ट उपदान की स्वीकृति तथा भुगतान — नियम-40(4)

पेंशनभोगी की मृत्यु की सूचना पेंशन संवितरण अधिकारी द्वारा 07 दिवस में पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को दी जाएगी। ऐसे प्रकरण जिनमें:

  • पेंशनर द्वारा प्राप्त उपदान की राशि उसकी परिलब्धियों की 12 गुना से कम हो, और
  • मृत्यु सेवानिवृत्ति के 05 वर्ष के अंदर हुई हो

— तब अवशिष्ट उपदान की गणना कर Pension Software में अदायगी आदेश जारी किया जाएगा।

7. संशोधन / पुनरीक्षण — नियम-49

1 साधारण त्रुटि सुधार

पेंशन/उपदान/सारांशीकरण पर प्रभाव न डालने वाली त्रुटि — पेंशन प्रस्तावक अधिकारी Pension Software में सुधार करेगा।

2 वेतन/अर्हकारी सेवा परिवर्तन

न्यायालयीन आदेश या भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तन होने पर पुनरीक्षित पेंशन आदेश जारी।

3 महंगाई भत्ता वृद्धि

उपदान आदेश जारी के पश्चात् भूतलक्षी महंगाई भत्ता वृद्धि होने पर Pension Software स्वतः पुनरीक्षित आदेश जनरेट करेगा।


8. परिशिष्ट-1 — शासकीय सेवक चैक लिस्ट (23 बिंदु)

सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक को निम्नलिखित जानकारी Pension Software में अपलोड/प्रविष्ट करनी होगी:

क्र.विवरण
1शासकीय सेवक का नाम
2पिता/पति का नाम
3जन्म तिथि
4स्थायी पता
5वर्तमान पता
6आधार नंबर
7स्थाई खाता क्रमांक (PAN)
8ई-मेल आई डी
9मोबाईल नम्बर
10प्रथम नियुक्ति दिनांक
11वेतन निर्धारण का अनुमोदन
12पदनाम
13सेवानिवृत्ति की तिथि
14बैंक विवरण (बैंक नाम, खाता संख्या, IFSC Code, Branch Name)
15विभागीय जांच / विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति
16अंतिम वेतन विवरण (मूल वेतन, महंगाई भत्ता, अव्यवसायिक भत्ता, अन्य भत्ता)
17परिवार का विवरण (नाम, संबंध, जन्मतिथि, बैंक खाता)
18-23परिवार पेंशनर विवरण, नामांकन, क्षतिपूर्ति बंध पत्र, बैंक अंडरटेकिंग, अनर्हक सेवा, शासकीय आवास
9. प्रावधिक पेंशन (Provisional Pension)
⚖️ कब जारी होती है प्रावधिक पेंशन?
  • शासकीय सेवक के विरुद्ध विभागीय जांच/न्यायालय प्रकरण विचाराधीन हो।
  • अभिलेख/जानकारी की अपूर्णता से पेंशन का निर्धारण संभव न हो।
  • मासिक आधार पर समीक्षा — प्रकरण निराकरण उपरांत नियमित पेंशन आदेश।

10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q: पेंशन प्रकरण कितने माह पहले शुरू करना चाहिए?
सेवानिवृत्ति से कम से कम 3 माह पूर्व शासकीय सेवक को Pension Software में प्रकरण सबमिट करना चाहिए। पेंशन प्रस्तावक अधिकारी को कम से कम 1 माह पूर्व प्रकरण अग्रेषित होना चाहिए।
Q: पेंशन सॉफ्टवेयर में प्रकरण सबमिट न करने पर क्या होगा?
Pension Software स्वतः प्रकरण जनरेट करेगा और सेवक को 15 दिवस सत्यापन का अवसर मिलेगा। इसके बाद प्रकरण पेंशन प्रस्तावक अधिकारी को उपलब्ध हो जाएगा।
Q: पेंशन अदायगी आदेश कितने दिनों में जारी होता है?
अनुमोदन के 01 दिवस के अंदर पेंशन अदायगी आदेश, उपदान अदायगी आदेश और सारांशीकरण अदायगी आदेश ई-हस्ताक्षर कर जारी किए जाएंगे।
Q: उपदान का भुगतान कैसे होता है?
उपदान का भुगतान पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी द्वारा कोषालय में देयक प्रस्तुत कर किया जाएगा। उपदान अदायगी आदेश एग्रीगेटर बैंक को प्रेषित नहीं किया जाएगा।
Q: सेवा में मृत्यु होने पर परिवार को क्या मिलेगा?
परिवार पेंशन अदायगी आदेश तथा उपदान अदायगी आदेश जारी होंगे। पत्नी/पति द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र व परिशिष्ट-2 जानकारी प्रस्तुत करने पर 07 दिवस में कार्यवाही होगी।
Q: यह आदेश किन शासकीय सेवकों पर लागू होता है?
यह आदेश दिनांक 01 जनवरी 2005 से पूर्व राज्य शासन की सेवा में नियुक्त शासकीय सेवकों पर लागू होता है।

11. महत्वपूर्ण समय-सीमाएँ — एक नज़र में
कार्यवाहीसमय-सीमाजिम्मेदार
पेंशन प्रकरण सबमिट करनासेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्वशासकीय सेवक
स्वतः जनरेट प्रकरण में सत्यापन15 दिवसशासकीय सेवक
प्रकरण को पेंशन प्राधिकृत अधिकारी को अग्रेषणसेवानिवृत्ति से 1 माह पूर्वपेंशन प्रस्तावक अधिकारी
वेतन निर्धारण अनुमोदनअधिकतम 1 माहपेंशन प्राधिकृत अधिकारी
पेंशन आदेश जारी करना1 दिवस (अनुमोदन के बाद)पेंशन प्राधिकृत अधिकारी
एग्रीगेटर बैंक को प्रेषणअगला कार्य दिवसपेंशन प्राधिकृत अधिकारी
मृत्यु/लापता — प्रविष्टि7 दिवसपेंशन प्रस्तावक अधिकारी
वसूली/जांच आदेश प्रविष्टि1 दिवसपेंशन प्रस्तावक अधिकारी
अवशिष्ट उपदान सूचना7 दिवसपेंशन संवितरण अधिकारी
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📌 नोट: यह पोस्ट केवल सूचनात्मक उद्देश्य से है। किसी भी पेंशन संबंधी कार्यवाही के लिए मूल आदेश एवं संबंधित नियमों का अवलोकन अवश्य करें। मूल आदेश वित्त विभाग म.प्र. की वेबसाइट www.finance.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

MP Pension New Rules 2026

राज्य के सिविल सेवकों की पेंशन, उपदान और सारांशीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया (आदेश: 13-03-2026)

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