हमारे शिक्षक ऐप से अवकाश आवेदन अनिवार्य

alt="हमारे शिक्षक ऐप से अवकाश आवेदन अनिवार्य 2026 – MP शिक्षा विभाग का नया आदेश"
आकस्मिक अवकाश (CL) का कैलेंडर अब प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से

MP Education Order 2026: From 01 January 2026, all teachers and staff must apply leave only through Hamare Shikshak App. 

सभी प्रकार के अवकाश आवेदन केवल “हमारे शिक्षक” एप के माध्यम से 

शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी नवीन आदेश के अनुसार, 01 जनवरी 2026 से स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी शिक्षकों एवं लोकसेवकों को अपने सभी प्रकार के अवकाश आवेदन केवल “हमारे शिक्षक” एप के माध्यम से ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

📄 आदेश का विवरण
कार्यालय: लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
आदेश क्रमांक: क./अकादमिक/ह.शि./2025/2480
जारी दिनांक: 31 दिसंबर 2025
लागू तिथि: 01 जनवरी 2026

📱 “हमारे शिक्षक” एप का उद्देश्य

“हमारे शिक्षक” एक अधिकृत ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से शिक्षकों एवं अन्य लोकसेवकों का सेवा रिकॉर्ड, ई-अटेंडेंस, अवकाश लेखा तथा सेवा-सम्बंधी आवेदन डिजिटल एवं पारदर्शी रूप से संचालित किए जाते हैं।

📝 अवकाश आवेदन की नई व्यवस्था

  • अब सभी अवकाश आवेदन केवल “हमारे शिक्षक” एप से ही स्वीकार किए जाएंगे
  • ऑफलाइन / लिखित अवकाश आवेदन मान्य नहीं होंगे
  • अवकाश की स्वीकृति प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन रहेगी

✔️ शामिल अवकाश प्रकार

आकस्मिक अवकाश (CL), वैकल्पिक अवकाश (OL), अर्जित अवकाश (EL), अर्द्धवेतन अवकाश (HPL), चाइल्ड केयर लीव (CCL) सहित सभी प्रकार के अवकाश अब “हमारे शिक्षक” एप के माध्यम से ही स्वीकृत किए जाएंगे।

⏰ महत्वपूर्ण समय-सीमा

Education Portal 3.0 पर लोकसेवकों के अद्यतन अवकाश लेखा की प्रविष्टि कार्यवाही
अंतिम तिथि: 03 जनवरी 2026

📅 CL कैलेंडर एवं ई-अटेंडेंस

  • आकस्मिक अवकाश (CL) का कैलेंडर प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से प्रारंभ माना जाएगा
  • सभी लोकसेवकों की उपस्थिति केवल ई-अटेंडेंस के आधार पर ही मान्य होगी

🎯 आदेश का मुख्य उद्देश्य

  • अवकाश प्रक्रिया को सरल, डिजिटल एवं पारदर्शी बनाना
  • अनावश्यक कागजी कार्यवाही समाप्त करना
  • शिक्षा विभाग में ई-गवर्नेंस को प्रभावी रूप से लागू करना
⚠️ डिस्क्लेमर:
यह जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश के आधार पर तैयार की गई है। किसी भी प्रकार की व्याख्या, संशोधन या अद्यतन जानकारी हेतु संबंधित विभागीय आदेश को ही अंतिम मानें।

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