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MP ई-स्कूटी योजना 2025: 12वीं टॉपर छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश यहाँ देखिये

MP ई-स्कूटी योजना 2025: 12वीं टॉपर छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी

MP ई-स्कूटी योजना : 12वीं टॉपर छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी

जारी दिनांक: 09 सितम्बर 2025 | 🏛️ जारीकर्ता: मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश ई-स्कूटी योजना का उद्देश्य

शिक्षा सत्र 2024-25 (वित्तीय वर्ष 2025-26) में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों के प्रथम स्थान प्राप्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क ई-स्कूटी/मोटरराईज्ड प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा में उत्कृष्टता हेतु प्रोत्साहित करना है।

योजना की पात्रता (Eligibility)

  • शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल का नियमित विद्यार्थी होना चाहिए।
  • MP Board 12वीं परीक्षा (प्रथम प्रयास) में विद्यालय में टॉपर होना चाहिए।
  • Arts, Science और Commerce – सभी संकाय के टॉपर विद्यार्थी पात्र हैं।

वित्तीय सहायता और राशि

मोटरराईज्ड वाहन हेतु

अधिकतम ₹90,000/- की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

ई-स्कूटी हेतु

अधिकतम ₹1,20,000/- की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

इस राशि में Ex-Showroom Price, Registration, Insurance, Helmet (2 Nos.), Accessories आदि सम्मिलित होंगे।

वाहन चयन और प्रक्रिया

  1. विद्यार्थी अधिकृत Showroom/Dealer से अपनी पसंद का वाहन चुनेगा।
  2. Showroom से प्राप्त कोटेशन विद्यालय प्राचार्य को देना होगा।
  3. प्राचार्य द्वारा जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को भेजी जाएगी।
  4. DEO द्वारा जानकारी Vimarsh Portal पर दर्ज की जाएगी।

राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया

  • राशि सीधे विद्यार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
  • यदि विद्यार्थी का खाता नहीं है, तो माता-पिता/अभिभावक के खाते में राशि भेजी जाएगी।
  • Registration, Insurance और Accessories की राशि सीधे वाहन विक्रेता को दी जाएगी।

विशेष नियम और शर्तें

  • चयनित वाहन को 3 साल तक बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
  • वाहन पर म.प्र. शासन के नाम से Hypothecation दर्ज होगा।
  • राशि मिलने के बाद वाहन न खरीदने पर कार्रवाई की जाएगी।

वितरण समारोह

वाहन का वितरण जिला स्तर पर समारोहपूर्वक किया जाएगा। इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित होगी।

योजना की मुख्य विशेषताएं (Quick Highlights)

  • पात्रता – MP Board 12वीं टॉपर विद्यार्थी
  • लाभार्थी – शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल के छात्र-छात्राएं
  • अनुदान राशि – मोटरराईज्ड हेतु ₹90,000 तक, ई-स्कूटी हेतु ₹1,20,000 तक
  • प्रक्रिया – Showroom चयन → कोटेशन → प्राचार्य → DEO → बैंक खाते में राशि
  • प्रतिबंध – वाहन 3 साल तक विक्रय योग्य नहीं

मध्यप्रदेश सरकार की यह ई-स्कूटी योजना 2025 विद्यार्थियों को शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी और उन्हें सुरक्षित व आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी।

स्रोत: मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग आदेश क्रमांक क्र/ई-स्कूटी/2025-2026/1/487307/2025, दिनांक 09.09.2025

MP ई-स्कूटी योजना 2025 — आधिकारिक आदेश 09-09-2025 (PDF) यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

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