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MP Education Teachers Transfer Update - 7 से 16 जून तक जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे शिक्षकों के ट्रान्सफर स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश दिनांक 06 जून 2025 यहाँ देखिये

MP शिक्षक स्थानांतरण 2025: 7 से 16 जून तक जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री के अधिकार, सख्त ऑनलाइन प्रक्रिया लागू


MP Education Teachers Transfer Update - 7 से 16 जून तक जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे शिक्षकों के ट्रान्सफर 

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए वर्ष 2025 का स्थानांतरण (Transfer) अभियान शुरू होने वाला है। विभाग द्वारा 06 जून 2025 को जारी एक महत्वपूर्ण आदेश (Order No. F 01-09/2022/20-1/849) में स्थानांतरण नीति 2022 (Transfer Policy 2022) के कुछ प्रावधानों में शिथिलता देते हुए नई प्रक्रिया और समयसीमा तय की गई है। यह ब्लॉग पोस्ट इस आदेश के प्रमुख बिंदुओं को सरल हिंदी में समझाती है।

  • MP शिक्षक स्थानांतरण 06/06/2025 नया आदेश जारी!
  • 7 से 16 जून तक जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री को अधिकार।
  • सभी ट्रांसफर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ऑनलाइन अनिवार्य।
  • प्राथमिक शिक्षक, प्रधानाध्यापक, क्लर्क ट्रांसफर की प्रक्रिया, प्रतिबंध और समयसीमा जानें।

1. जिला स्तर पर स्थानांतरण के अधिकार प्रभारी मंत्री को (Delegation of Powers to In-charge Minister):

  • 7 जून से 16 जून 2025 तक की अवधि के लिए जिला अंतर्गत प्रशासनिक स्थानांतरण (Administrative Transfers) का अधिकार जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री (In-charge Minister) को प्रत्यायोजित किया गया है।
  • इसका मतलब है कि इस अवधि में जिले के भीतर होने वाले स्थानांतरणों पर अंतिम मंजूरी प्रभारी मंत्री की होगी।

2. किन कर्मचारियों के स्थानांतरण होंगे जिले के भीतर? (Intra-district Transfers for Specific Cadres):

जिला संवर्ग (District Cadre) के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों का जिले के भीतर स्थानांतरण होगा। इसमें शामिल हैं:

  • प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher)
  • सहायक शिक्षक (Assistant Teacher)
  • प्राथमिक शिक्षक (विज्ञान) / सहायक शिक्षक (विज्ञान) (Science Teacher)
  • प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला) (Headmaster - Primary School)
  • लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी (Clerical Staff)
  • भृत्य संवर्ग के कर्मचारी (Class IV Staff)

इनका स्थानांतरण जिला कलेक्टर (District Collector) के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन (Approval of In-charge Minister) के बाद ही किया जाएगा।

3. सख्त ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य (Mandatory Online Process via Portal):

  • सभी स्थानांतरण आदेश केवल ऑनलाइन जारी होंगे। कोई भी ऑफलाइन आदेश (Offline Order) मान्य नहीं होगा।
  • विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 (Departmental Transfer Policy 2022) का पूरा पालन करना होगा।
  • स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह एजुकेशन पोर्टल 3.0 (Education Portal 3.0) के माध्यम से संचालित होगी।
  • स्थानांतरण आदेश (Transfer Order) पोर्टल पर जिला कलेक्टर के लॉग-इन से अनुमोदन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer - DEO) के डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) से जारी किए जाएंगे।

4. महत्वपूर्ण प्रतिबंध एवं शर्तें (Key Restrictions and Conditions):

10 से कम नामांकन वाली शालाएं (Schools with <10 Enrolment): ऐसी किसी भी शाला में किसी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि छोटे स्कूल शिक्षक-विहीन न हों।

पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer): 

  • पारस्परिक स्थानांतरण केवल समान पद एवं समान विषय (Same Post & Subject) वाले शिक्षकों के बीच ही हो सकते हैं।
  • 31 मई 2025 से 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त (Retiring within 1 year) होने वाले शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

सेवानिवृत्ति के निकट कर्मचारी (Employees near Retirement): जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या उससे कम समय शेष है, उनका सामान्यतः प्रशासनिक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा (नीति कंडिका 4.1)।

नव नियुक्त शिक्षक (Newly Appointed Teachers): नए शिक्षकों का स्थानांतरण केवल विशिष्ट शालाओं (Specific Schools) जैसे सांदीपनी विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल में ही किया जा सकेगा, सामान्य शालाओं में नहीं (नीति कंडिका 3.1.6)।

हालिया स्थानांतरण (Recent Transfers): 7 जून 2025 से पहले राज्य स्तर से जिन शासकीय सेवकों का स्थानांतरण हुआ है, उन्हें इस दौरान पुनः स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

5. स्थानांतरण हेतु  समयसीमा (Transfer Timeline):

क्र. कार्यवाही (Activity) समयसीमा (Deadline)
1 जिला संवर्ग (क्लॉज 1.2 वाले) के कर्मचारियों के जिला अंतर्गत स्थानांतरण की अवधि (Intra-district transfer period for eligible district cadre staff) 07 जून - 16 जून 2025
2 स्थानांतरण हेतु प्रशासनिक प्रस्ताव पोर्टल पर दर्ज करना (Submission of transfer proposals on Portal) 07 जून - 14 जून 2025
3 ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी करना (Issuance of Online Transfer Orders) 16 जून 2025 तक

6. पालन किए जाने वाले अनिवार्य नियम (Mandatory Compliance with Policy):

आदेश में विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के निम्नलिखित प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है:

रिक्तियों के आधार पर स्थानांतरण (Vacancy-based Transfer): पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों (Vacancies) के आधार पर ही स्थानांतरण किए जाएंगे (कंडिका 3.3.2)।

शाला शिक्षक-विहीन न होने देना (Prevent Teacher-less Schools): किसी भी स्थानांतरण से शाला शिक्षक-विहीन नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होने की आशंका हो, तो पहले उस शाला में दूसरे शिक्षक की पदस्थापना सुनिश्चित करनी होगी (कंडिका 3.3.3)।

मध्य प्रदेश सरकार का यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी (Transparent), व्यवस्थित (Systematic) और ऑनलाइन (Online) बनाने की दिशा में एक कदम है। जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री को अधिकार देने से स्थानीय स्तर पर त्वरित निर्णय की उम्मीद है, वहीं कड़ी ऑनलाइन प्रक्रिया और स्पष्ट प्रतिबंध भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समयसीमा और एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर विशेष ध्यान देना होगा। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य विभाग के संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए छात्रों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करना है।

Download SEDMP Order in PDF 

>> स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश दिनांक 06 जून 2025 PDF में यहाँ देखिये / डाउनलोड कीजिए.

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