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MP Govt New Transfer Policy 2025 - मध्यप्रदेश की नई स्थानांतरण नीति-2025: जानिए क्या है खास?

मध्यप्रदेश की नई स्थानांतरण नीति-2025: जानिए क्या है खास? 

MP Govt New Transfer Policy - मध्यप्रदेश की नई स्थानांतरण नीति-2025: जानिए क्या है खास?

(MP Transfer Policy-2025: Key Highlights in Hindi)

मध्यप्रदेश शासन ने हाल ही में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए "स्थानांतरण नीति-2025" (Transfer Policy-2025) जारी की है। यह नीति प्रशासनिक पारदर्शिता, कर्मचारी हितों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। आइए, इसके प्रमुख प्रावधानों को समझें:

1. कब और किस पर लागू होगी नीति? (Applicability and Timeline)

स्थानांतरण की अवधि (Transfer Window): 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक। इसके बाद "प्रतिबंध अवधि" (Restricted Period) में केवल अपवादों में ही स्थानांतरण संभव हैं।

लागू नहीं (Exemptions): यह नीति अखिल भारतीय सेवा (All India Services), न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक/पुलिस/वन सेवा और मंत्रालय सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

2. प्रतिबंध अवधि में स्थानांतरण के अपवाद (Exceptions During Restricted Period)

सामान्य स्थानांतरण प्रतिबंधित होने पर भी, निम्न स्थितियों में अनुमति दी जाएगी:

  • गंभीर बीमारी (Critical Illness): जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, या पक्षाघात।
  • कोर्ट के आदेश (Court Directives): न्यायिक निर्णय का पालन करने हेतु।
  • अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action): भ्रष्टाचार, गंभीर लापरवाही या आपराधिक मामले चल रहे हों।
  • लोकहित (Public Interest): रिक्त पदों को भरने के लिए आपातकालीन आवश्यकता।
  • उच्च प्राथमिकता वाले प्रकरण (High-Priority Cases): मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अनुमोदित।

3. महिलाओं और दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान (Special Provisions for Women and Differently-Abled)

  • महिला कर्मचारी (Women Employees): अविवाहित, विधवा, या तलाकशुदा महिलाएं अपने गृह जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • 40%+ दिव्यांगता (Differently-Abled): ऐसे कर्मचारियों का स्थानांतरण स्वेच्छा के बिना नहीं किया जाएगा।
  • Autism/मानसिक निःशक्तता: परिवार के सदस्यों के उपचार या शिक्षा हेतु स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा।

4. SC/ST क्षेत्रों पर फोकस (Focus on Scheduled Areas)

  • अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Areas): इन क्षेत्रों में रिक्तियों को पहले भरा जाएगा। यहाँ 3 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • रिलीवर प्रक्रिया (Reliever Process): जब तक नया कर्मचारी पदभार न ले, पुराने को रिलीव नहीं किया जाएगा।

5. ऑनलाइन प्रक्रिया और समयसीमा (Online Process and Deadlines)

ई-ऑफिस (E-Office): सभी स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। 30 मई 2025 के बाद जारी आदेश शून्य (Null and Void) माने जाएँगे।

कार्यमुक्ति (Relieving): स्थानांतरण आदेश के 2 सप्ताह के भीतर कर्मचारी को कार्यमुक्त करना अनिवार्य है।

वेतन रोक (Salary Block): निर्धारित समय पर कार्यभार न लेने पर वेतन रोक दिया जाएगा।

6. अन्य प्रमुख बिंदु (Other Key Points)

क्रय/स्टोर विभाग (Purchase/Store Department): 3 वर्ष से अधिक पदस्थ कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानांतरण।

कर्मचारी संगठन (Employee Unions): मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों को 4 वर्ष तक स्थानांतरण से छूट।

एनसीसी अधिकारी (NCC Officers): उन्हें ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाएगा जहाँ एनसीसी इकाई सक्रिय हो।

मध्यप्रदेश की स्थानांतरण नीति-2025 (Transfer Policy-2025) प्रशासनिक दक्षता और कर्मचारी हितों के बीच एक सटीक संतुलन स्थापित करती है। ऑनलाइन प्रक्रिया (Online Transparency) और समयबद्धता (Strict Deadlines) से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। साथ ही, महिलाओं, दिव्यांगों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता इस नीति को समावेशी बनाती है। यह नीति निश्चित रूप से प्रदेश के शासन तंत्र को और मजबूती प्रदान करेगी।

>> मध्यप्रदेश की नई स्थानांतरण नीति-2025 PDF में यहाँ देखिये 

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