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MP House Rent Allowance - मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारियों के लिए गृह भाड़ा भत्ता (HRA) में बड़ी राहत: नई दरें यहाँ देखिये

MP Govt HRA Revision 2025

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मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारियों के लिए गृह भाड़ा भत्ता (HRA) में बड़ी राहत: नई दरें और पात्रता जानें

मध्यप्रदेश वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों के गृह भाड़ा भत्ता (HRA) को पुनरीक्षित करते हुए नई दरें जारी की हैं। (01 सितम्बर, 2012 का आदेश आप यहाँ से देख सकते हैं)

जानें किस शहर में कितना मिलेगा HRA, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया।

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मध्यप्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के लिए गृह भाड़ा भत्ता (HRA) में बदलाव

मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने 3 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी कर शासकीय सेवकों के गृह भाड़ा भत्ता (House Rent Allowance – HRA) की दरों को संशोधित किया है। यह संशोधन वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के आधार पर किया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

नई HRA दरें: शहरों की जनसंख्या और 7वे वेतन के आधार पर

राज्य के शासकीय सेवकों को अब उनके निवास स्थान की जनसंख्या के अनुसार HRA दिया जाएगा। नई दरें निम्न हैं:


शहर/कस्बे की श्रेणी HRA दर (मूल वेतन का %)
7 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगर 10%
3 लाख से अधिक, पर 7 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर 7%
3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर 5%

उदाहरण: यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹50,000 है और वह भोपाल (7 लाख+ जनसंख्या) में रहता है, तो उसका मासिक HRA होगा:

₹50,000 × 10% = ₹5,000

यह आदेश यू.जी.सी. तथा ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से येतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे। 

किन्हें नहीं मिलेगा HRA?

निम्नांकित सेवा संवर्ग को इस आदेश के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भते की पात्रता नहीं होगी :-

(क) जिन्हें शासकीय आवास गृह आवंटित किया गया है अथवा जो किराया रहित शासकीय आवासगृहों में निवासरत हो अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले और कोई भता दिया जा रहा हो । 

(ख) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी । 

(ग) संविदा, तदर्थ, स्थायीकर्मी तथा दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त । 

मध्यप्रदेश सरकार का यह निर्णय शासकीय कर्मचारियों के जीवनस्तर में सुधार और महंगाई के प्रभाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

अधिक जानकारी के लिए वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या अपने विभागीय कार्यालय से संपर्क करें।

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