मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों का मानदेय जारी: समस्त जानकारी और निर्देश
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लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अतिथि शिक्षकों के मानदेय संबंधी नवीनतम आदेश जारी किए गए हैं। आदेश क्रमांक अति.शि./बजट/2024-25/123 (दिनांक 28 अप्रैल 2025) के अनुसार, राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को मानदेय भुगतान और लंबित मांगों का निपटान करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं। यदि आप मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षक हैं या शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है।
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अतिथि शिक्षक मानदेय आवंटन और भुगतान : बजट आवंटन जारी
GFMS पोर्टल पर 17 अप्रैल 2025 से अतिथि शिक्षकों के मानदेय हेतु बजट जारी कर दिया गया है।
सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देश है कि 30 अप्रैल 2025 तक की कार्य अवधि के मानदेय का भुगतान 5 मई 2025 तक अवश्य करें।
लंबित मानदेय का अंतिम मौका
यदि किसी अतिथि शिक्षक का पिछले वर्षों का मानदेय लंबित है, तो संबंधित प्रमाणपत्रों के साथ प्रस्ताव 1 सप्ताह के भीतर जिला कार्यालय को भेजें।
चेतावनी: इस अवधि के बाद किसी भी लंबित मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।
जिला स्तर पर कार्रवाई
जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को निर्देशित किया गया है कि 7 मई 2025 तक सभी विकासखंडों से लंबित मानदेय की ब्लॉक-वार रिपोर्ट एकत्रित करें।
रिपोर्ट में विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के हस्ताक्षर और प्रस्ताव अनिवार्य हैं।
अतिथि शिक्षक क्या करें?
यदि आपका मानदेय लंबित है, तो तुरंत अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें और दस्तावेज़ जमा करें।
GFMS पोर्टल पर अपना भुगतान स्टेटस चेक करें।
किसी भी समस्या की सूचना ईमेल (dpi.atithi2023@gmail.com) पर दें।
महत्वपूर्ण तिथियाँ 📅
5 मई 2025: चालू वर्ष के मानदेय का अंतिम भुगतान तिथि।
7 मई 2025: लंबित मानदेय की रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि।
यह आदेश सभी अतिथि शिक्षकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है। समय सीमा का पालन करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर संपर्क करें।
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सन्दर्भ: लोक शिक्षण संचालनालय, MP का आदेश क्रमांक अति.शि./बजट/2024-25/123 (दिनांक 28/04/2025)।
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