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MP Sandipani Vidyalaya New Admission Policy - नए सांदीपनि विद्यालयों में स्थानांतरित होंगे आसपास के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी!

नए सांदीपनि विद्यालयों में स्थानांतरित होंगे आसपास के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी! 

MP Sandipani Vidyalaya Admission Policy, नए सांदीपनि विद्यालयों में स्थानांतरित होंगे आसपास के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी!

(MP Sandipani Vidyalaya Admission Policy 2025)

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण आदेश (Education Department Order) जारी कर सांदीपनि विद्यालयों (Sandipani Vidyalayas) के नए भवनों में विद्यार्थियों के प्रवेश (Student Admission) की नई नीति घोषित की है। 

MP Sandipani Vidyalaya New Admission Policy

आदेश क्रमांक क्र./ सांदीपनि-105/2025/358, दिनांक 25 जून 2025 (25 June 2025) के अनुसार, जैसे-जैसे नए सांदीपनि विद्यालय भवन पूर्ण होंगे, उनके आसपास के शासकीय विद्यालयों (Government Schools) के विद्यार्थियों को इनमें स्थानांतरित (Shifted) किया जाएगा। यह कदम शिक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आकांक्षी नामांकन (Aspirational Enrolment) को पूरा करने के लिए उठाया गया है।

Sandeepani Vidyalaya Admission 2025

MP Government School Shifting Order

Sandeepani School New Building Admission

Transfer of Students to Sandeepani Schools

प्रमुख निर्देश (Key Directives for Admission Process)

1. जिला मॉनिटरिंग कमेटी की भूमिका (District Monitoring Committee in Charge):

o प्रक्रिया जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति (District Level Monitoring Committee - DLMC) की देखरेख में होगी।

o समिति प्रत्येक नए सांदीपनि विद्यालय के लिए विस्तृत योजना बनाएगी और प्रवेश नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।

2. स्थानांतरण का दायरा (Transfer Radius Defined):

o सांदीपनि विद्यालय को केंद्र मानकर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के क्रमिक परिधि क्षेत्रों में स्थित शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

o यह आकांक्षी नामांकन (Aspirational Enrolment) लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

3. कम नामांकन वाले स्कूलों को प्राथमिकता (Priority to Low-Enrollment Schools):

o सबसे पहले कम नामांकन वाले शासकीय विद्यालयों (Government Schools with Low Enrolment) को चुना जाएगा।

o ऐसे स्कूलों के सभी विद्यार्थियों (All Students) को सांदीपनि विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा।

o इन मूल स्कूलों में नए प्रवेश (New Admissions) बंद कर दिए जाएंगे।

4. रिक्त स्कूल भवनों का उपयोग (Utilization of Vacated School Buildings):

o जिन शासकीय विद्यालयों के सभी बच्चे सांदीपनि स्कूल चले जाएं, उनके भवन और भूमि का युक्तियुक्तकरण (Rationalization) किया जाएगा।

o एलएमसी इन संपत्तियों के भविष्य के उपयोग (Future Use) के लिए अनुशंसा (Recommendation) लोक शिक्षण संचालनालय को भेजेगी।

5. सीटों की उपलब्धता पर निजी स्कूल के छात्रों को मौका (Seats for Private School Passouts if Vacant):

o यदि स्थानांतरण के बाद भी सांदीपनि विद्यालयों में सीटें खाली (Vacant Seats) रहती हैं, तो निजी विद्यालयों (Private Schools) से कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्रों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के तहत कक्षा 9 में प्रवेश दिया जा सकता है।

6. भवन हस्तांतरण प्रक्रिया (Building Handover Process):

o निर्माण एजेंसियां पूर्ण भवन स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) को सौंपेंगी।

o पूर्ण भवनों की सूची जिला कलेक्टर (District Collector) को भेजी जाएगी।

7. समिति को निर्णय का अधिकार (Committee's Decision-Making Power):

o क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली स्थानीय समस्याओं (Local Issues) का समाधान डीएलएमसी स्वयं करेगी।

o नीतिगत प्रश्नों (Policy Queries) के लिए समिति आयुक्त, लोक शिक्षण को प्रस्ताव भेजेगी।

यह बदलाव क्यों? (The Rationale Behind Consolidation)

उन्नत बुनियादी ढांचा (Improved Infrastructure): नए सांदीपनि विद्यालय भवनों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना।

साधनों का कुशल उपयोग (Optimal Resource Utilization): कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को समेकित कर शिक्षकों और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education Focus): बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण प्रदान करना।

शहरी शिक्षा पुनर्गठन (Urban Education Revamp): विशेषकर शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के वितरण को अधिक व्यवस्थित करना।

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🔗 ब्लॉग स्रोत: MP Education Gyan Deep

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