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नव नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति की प्रक्रिया – MP जनजातीय कार्य विभाग का नया आदेश 01-05-2025

नव नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति की प्रक्रिया – MP जनजातीय कार्य विभाग का नया आदेश 2025

Process for Completion of Probation Period of Newly Appointed Teachers

Process for Completion of Probation Period of Newly Appointed Teachers 

मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग ने 1 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत अक्टूबर 2021 से 2023 तक नियुक्त प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की तीन साल की परिवीक्षा अवधि समाप्ति की प्रक्रिया को विनियमित किया गया है। यह आदेश आदेश क्र/शिक्षा स्था.3/739/2025/9184 के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों की कार्यक्षमता और अनुशासनिक पात्रता का मूल्यांकन करना है।

📝 किन शिक्षकों पर लागू होगा आदेश

यह आदेश उन शिक्षकों पर लागू होगा जो वर्ष 2018 की उच्च माध्यमिक / माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और 2020 की प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर अक्टूबर 2021 से 2023 के बीच नियुक्त हुए हैं। इन्हें तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के तहत नियुक्त किया गया था।

आदेश की प्रमुख विशेषताएँ

1. परिवीक्षा अवधि की अवधि:

• नव नियुक्त शिक्षकों को तीन साल की परिवीक्षा अवधि दी गई है, जो नियुक्ति तिथि से गणना की जाएगी।

• मातृत्व अवकाश को छोड़कर किसी भी दीर्घकालीन अवकाश (जैसे शिशुपालन अवकाश) की अवधि परिवीक्षा अवधि में शामिल नहीं होगी।

2. जिला स्तरीय समिति का गठन:

• प्रत्येक जिले में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें सहायक आयुक्त, सहायक संचालक और हायर सेकेंडरी प्राचार्य शामिल होंगे।

• समिति की भूमिका: शिक्षकों के प्रदर्शन, अनुशासन और दस्तावेजी सत्यापन का मूल्यांकन करना।

3. आवेदन प्रक्रिया:

• शिक्षकों को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) में परिवीक्षा समाप्ति के लिए आवेदन करना होगा।

📌 प्रमाणीकरण के मुख्य मापदंड - आवेदन संकुल प्राचार्य के माध्यम से सबमिट किया जाएगा, जो निम्नलिखित बिंदुओं पर सत्यापन करेगा:

नियमित सेवा और छुट्टियों की स्थिति

  • शिक्षक ने नियमित सेवा की हो।
  • मातृत्व अवकाश को छोड़ अन्य दीर्घकालिक छुट्टियाँ न ली हों।
  • वेतन देयक से पुष्टि अनिवार्य।

न्यायालयीन प्रकरण से स्थिति स्पष्ट हो

  • नियुक्ति न्यायालयीन स्थगन के अंतर्गत न हो।
  • कोई मामला लंबित न हो।

चरित्रावली संतोषजनक हो

  • गोपनीय चरित्रावली में किसी प्रकार की असंतोषजनक टिप्पणी न हो।

दिव्यांग शिक्षकों के लिए अतिरिक्त निर्देश

  • दिव्यांगता का प्रतिशत 40% हो और स्थायी हो।
  • सही श्रेणी में नियुक्ति हो।

महत्वपूर्ण बिंदु

1. शिशुपालन अवकाश का प्रभाव:

• वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 22.08.2015 के अनुसार, शिशुपालन अवकाश की अवधि परिवीक्षा अवधि में शामिल नहीं होगी। ऐसी स्थिति में परिवीक्षा अवधि अवकाश की अवधि के बराबर बढ़ जाएगी।

2. असफल शिक्षकों के लिए प्रक्रिया:

  • परिवीक्षा में असफल शिक्षकों को एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि दी जा सकती है, लेकिन इस दौरान केवल स्टाइपेंड देय होगा।
  • दोहरी असफलता की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

समय सीमा और जिम्मेदारियाँ

• सहायक आयुक्त: 2 मई 2025 तक जिला स्तरीय प्रस्ताव संभागीय उपायुक्त को भेजें।

• संभागीय उपायुक्त: माध्यमिक शिक्षकों के लिए 9 मई 2025 तक आदेश जारी करें।

• आयुक्त, जनजातीय कार्य: उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 13 मई 2025 तक अंतिम आदेश जारी करें।

प्रमुख फॉरमेट और परिशिष्ट

1. परिशिष्ट-1: परिवीक्षा समाप्ति आवेदन प्रपत्र

2. परिशिष्ट-2: संकुल स्तरीय संकलन प्रपत्र

3. परिशिष्ट-3: जिला स्तरीय संकलन प्रपत्र

4. परिशिष्ट-4: संभाग स्तरीय संकलन प्रपत्र

>>> परिवीक्षा अवधि समाप्ति की प्रक्रिया सम्बन्धी जनजातीय कार्य विभाग आदेश और प्रारूप पीडीएफ में यहाँ देखिये / डाउनलोड कीजिए 

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