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मध्यप्रदेश में शासकीय सेवकों के परिवार को मिलेगी बढ़ी हुई अनुग्रह राशि: नया आदेश 2025
मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय सेवकों की मृत्यु पर परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि की है। अब मृतक सेवक के परिवार को छह माह के वेतन के बराबर राशि (अधिकतम ₹1.25 लाख) दी जाएगी, जो पहले ₹50,000 थी। यह आदेश वित्त विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा 03 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है और 01.04.2025 से लागू होगा। जानिए पूरी जानकारी: शर्तें, पात्रता, और नई नीति के फायदे।
मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों की मृत्यु होने पर परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश क्रमांक एफ 4-1/2025/नियम/चार के तहत, मृतक सेवक के परिवार को अधिकतम ₹1,25,000 की राशि दी जाएगी, जो पहले ₹50,000 थी। यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा
आदेश के प्रमुख बिंदु
1. पूर्व नियम (2013):
- पहले, मृत्यु पर परिवार को वेतनमान के छह माह के बराबर अनुग्रह राशि दी जाती थी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹50,000 थी
2. नया प्रावधान (2025):
- अब, वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार, मृतक सेवक के वेतन के छह गुने के बराबर राशि दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1,25,000 निर्धारित की गई है
3. अन्य शर्तें:
- अनुग्रह राशि के भुगतान से संबंधित अन्य शर्तें (जैसे पात्रता, दस्तावेज़ आदि) पहले जैसी ही रहेंगी
- यह आदेश केवल 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद के मामलों पर लागू होगा
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: क्या यह आदेश पुराने प्रकरणों पर लागू होगा?
उत्तर: नहीं, यह केवल 1 अप्रैल 2025 के बाद के मामलों पर लागू होगा
प्रश्न 2: अनुग्रह राशि की गणना कैसे की जाएगी?
उत्तर: वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार मृतक के वेतन का छह गुना दिया जाएगा, लेकिन ₹1,25,000 से अधिक नहीं
इस आदेश से मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों के परिवारों को मौत के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। यह सरकार की कर्मचारी कल्याणकारी नीति को दर्शाता है। टैग: #मध्यप्रदेश_सरकार #अनुग्रह_राशि #शासकीय_सेवक #वित्त_विभाग #2025_आदेश मृत सेवकों, परिवार, सहायता
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अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना के लिए वित्त विभाग का आदेश पीडीएफ में यहाँ देखें.
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